जम्मू कश्मीर पुनर्गठन' बिल लोकसभा में हुआ पारित, पक्ष में 367, विपक्ष में 67 वोट पड़े*    


   
बता दें सोमवार को यह बिल राज्यसभा से पारित हो गया है।


नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल (जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक) मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया। बिल के पक्ष में 367 वोट जबकि विपक्ष में 67 वोट पड़े। बता दें सोमवार को यह बिल राज्यसभा से पारित हो गया है। 



राज्यसभा में सोमवार को इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े थे, वहीं विपक्ष में 61 सांसदों में मतदान किया गया। राज्यसभा (राज्यसभा) के सभापति वेंकैया नायडू ने बिल पास होने की घोषणा करने के साथ ही सदन को मंगलवार तक विज्ञापन करने की घोषणा कर दी। 



इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत की संसद को पूरा अधिकार है। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत की संसद को पूरा अधिकार है। गृह मंत्री ने कहा कि यहां एक दो लोगों के अलावा किसी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध नहीं किया। वे भी चाहते हैं कि 370 से हो, लेकिन उनके सामने वोट बैंक का सवाल आ जाता है।


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